नवरात्रि समापन पर सिंगरौली में कोयला और फ्लाई ऐश परिवहन पर प्रतिबंध
19 अक्टूबर शाम 6 बजे से 22 अक्टूबर सुबह 6 बजे तक सड़क मार्ग से नहीं हो सकेगा परिवहन, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश
सिंगरौली। शारदीय नवरात्रि के समापन पर जिले में आयोजित होने वाले जुलूस, शोभायात्राओं और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन कार्यक्रमों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने सड़क मार्ग से कोयला एवं फ्लाई ऐश परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मजिस्ट्रेट के जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध 19 अक्टूबर 2026 की शाम 6 बजे से 22 अक्टूबर 2026 की सुबह 6 बजे तक पूरे सिंगरौली जिले में प्रभावी रहेगा।
प्रशासन के अनुसार, 19 अक्टूबर को नवरात्रि समापन के अवसर पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जुलूस, शोभायात्राएं और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। ऐसे में भारी वाहनों की आवाजाही से यातायात प्रभावित होने और दुर्घटनाओं की आशंका को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
धारा 163 के तहत जारी हुआ प्रतिबंधात्मक आदेश
पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत निर्धारित अवधि में सड़क मार्ग से कोयला एवं फ्लाई ऐश का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
कोयला परियोजनाओं और परिवहनकर्ताओं को निर्देश
जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों, कोयला परियोजना प्रबंधन और फ्लाई ऐश परिवहनकर्ताओं को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रतिबंध का उद्देश्य धार्मिक आयोजनों के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा बनाए रखना, यातायात को सुचारु रखना और जुलूस व शोभायात्राओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना है।













