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कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में प्रकरणों के निराकरण पर लापरवाही बरतने वाले दो तहसीलदारो को जारी किए कारण बताओ नोटिस

सिंगरौली – मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 द्वारा राज्य की जनता को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे सशक्त तथा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने के लिये अधिनियम बनाया गया है।

इसी तारतम्य में कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समय-सीमा से बाह्य लंबित प्रकरण का निराकरण नही करने पर तहसीलदार बरगवा नागेश्वर पनिका एवं तहसीलदार सरई चन्द्रशेखर मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुयें निर्धारित समय पर जबाव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।

जारी नोटिस के तहत तहसीलदार बरगवा श्री पनिका के द्वारा लोक सेवा गारंटी के तहत अधिसूचित सेवाओ जिनमें जन्म एक वर्ष पश्चात पंजीयन की अनुमति,कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी करना। कानूनी बाध्यता के कारण आय प्रमाण पत्र जारी करना, तहसील स्तरीय रिकॉर्ड रूम से अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू- अभिलेखों,राजस्व प्रकरणों , नक्शों एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि प्रदाय करना तथा बंटवारा के आदेश के पश्चात नक्शों में बटांकन,तरमीम तथा तरमीम पश्चात अक्स नक्शा ए-4 साईज के कागज़ पर आवेदक को समय पर प्रदाय नही करने पर नोटिस जारी किया गया है। वही तहसीलदार सरई चन्द्र शेखर मिश्रा को तहसील स्तरीय रिकॉर्ड रूम से अभिलेख प्रकोष्ठ में जमा भू- अभिलेखॉ राजस्व पकरणों,नक्शों एवं अन्य अभिलेखों की सत्य प्रतिलिपि प्रदाय नही करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

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