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कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन कर हो रहा था नलकूप खनन, सरई पुलिस ने बोरिंग मशीन ट्रक किया जब्त

सिंगरौली। जिले में नलकूप खनन पर लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद अवैध रूप से बोरिंग कार्य किए जाने पर सरई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन कर रहे बोरिंग मशीन ट्रक को जब्त करते हुए आरोपी चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है।

यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक रीवा रेंज गौरव राजपूत, उप महानिरीक्षक हेमंत चौहान एवं पुलिस अधीक्षक सिराज के.एम. के निर्देशन में की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा और एसडीओपी देवसर श्रीमती गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सरई जितेन्द्र सिंह भदौरिया के नेतृत्व में बरका चौकी पुलिस टीम ने यह कार्रवाई अंजाम दी।

पुलिस के अनुसार 15 मई 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम गन्नई में राजकुमार बैस के घर के पीछे बोरिंग मशीन लगाकर नलकूप खनन किया जा रहा है। सूचना के बाद बरका चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। मौके पर बोरिंग मशीन ट्रक क्रमांक टीएन 48 एक्स 2414 से जमीन में नलकूप खनन करते पाया गया।

जांच के दौरान मौके पर मौजूद चालक ने अपना नाम प्रेमलाल जायसवाल उर्फ गुड्डू जायसवाल पिता रामसिया जायसवाल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम पटेहरा खुर्द थाना कोतवाली सीधी, हाल निवासी घोघरा सरई थाना सरई जिला सिंगरौली बताया। पुलिस द्वारा नलकूप खनन संबंधी वैध दस्तावेज मांगे जाने पर चालक कोई अनुमति पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका।

पुलिस ने बताया कि जिला कलेक्टर द्वारा आदेश क्रमांक 1545/कले./आरटीएम शाखा/2026 के तहत 2 मई 2026 से 15 जुलाई 2026 तक जिले में नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बावजूद आदेश का उल्लंघन कर बोरिंग कार्य किया जा रहा था।

मामले में पुलिस चौकी बरका में अपराध क्रमांक 60/26 दर्ज कर आरोपी के खिलाफ धारा 223 बीएनएस के तहत प्रकरण कायम किया गया है। साथ ही बोरिंग मशीन ट्रक को जब्त कर विवेचना शुरू कर दी गई है।इस कार्रवाई में थाना प्रभारी जितेन्द्र सिंह भदौरिया, चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नृपेन्द्र सिंह, उप निरीक्षक एस.के. सोनवानी, आरक्षक मनीष ठाकुर एवं आरक्षक सावन मुजाल्दे की सराहनीय भूमिका रही।

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