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कोयला, फ्लाई ऐश एवं भारी वाहनों के परिवहन हेतु कलेक्टर ने जारी किए सख्त निर्देश

​सिंगरौली। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गौरव बैनल ने जन सुरक्षा, जन स्वास्थ्य, लोक शांति एवं लोक हित में पूर्व में जारी आदेशों को समेकित करते हुए नए सिरे से कोयला एवं फ्लाई ऐश तथा अन्य भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में कोयला, फ्लाई ऐश, खनिज रेत, गिट्टी एवं अन्य भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन को विनियमित करने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश जनसुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, यातायात व्यवस्था एवं सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

​जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में बढ़ते औद्योगिकीकरण, कोयला एवं फ्लाई ऐश के परिवहन तथा भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण वायु प्रदूषण, यातायात अवरोध और सड़क दुर्घटनाओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इन परिस्थितियों को देखते हुए परिवहन व्यवस्था को नियंत्रित करना आवश्यक हो गया था।
​आदेश के अनुसार अब कोयला एवं फ्लाई ऐश का परिवहन केवल सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकेगा। कोयले का परिवहन तिरपाल से ढंके बंद वाहनों में तथा फ्लाई ऐश का परिवहन केवल बंद कंटेनरों में किया जाएगा। खुले वाहनों में फ्लाई ऐश के परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

​कलेक्टर श्री गौरव बैनल ने निर्देश दिए हैं कि कोयला एवं फ्लाई ऐश परिवहन करने वाले सभी वाहनों की अधिकतम गति सीमा 25 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित रहेगी तथा स्पीड गवर्नर लगाना अनिवार्य होगा। बिना स्पीड गवर्नर वाले वाहनों को परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

​आदेश के तहत जिला मुख्यालय के शहरी क्षेत्र में निगाही-अमलोरी मोड़-माजन मोड़-परसौना मार्ग पर कोयला परिवहन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही विभिन्न शहरी एवं ग्रामीण मार्गों पर भारी वाहनों के लिए निर्धारित समयावधि में नो-एंट्री लागू रहेगी।

​कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले परियोजना प्रबंधन, ट्रांसपोर्टर, वाहन संचालक एवं अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन द्वारा आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।

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