बिजली बिल बकाया होने पर कुर्की की कार्रवाई, 34,180 रुपये की वसूली के लिए नोटिस चस्पा
बैढ़न में विद्युत विभाग की कार्रवाई, समय पर भुगतान नहीं करने पर संपत्ति की नीलामी से वसूली की चेतावनी

सिंगरौली। बैढ़न शहर में बिजली बिल का बकाया जमा नहीं करने पर मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने एक उपभोक्ता के परिसर में कुर्की संबंधी सूचना चस्पा की है। विभाग के अनुसार, उपभोक्ता नौरंगी देवी चौरसिया पर 34,180 रुपये का बिजली बिल बकाया है। निर्धारित समय में राशि जमा नहीं किए जाने के बाद वसूली की कार्रवाई की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह सूचना न्यायालय पदेन तहसीलदार, शहर एवं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के सहायक अभियंता, संभाग बैढ़न की ओर से जारी की गई है। नोटिस में उपभोक्ता को 24 सितंबर 2026 तक बकाया राशि जमा करने का अवसर दिया गया था। तय समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर कुर्की और जब्ती की कार्रवाई की गई।
विभागीय नोटिस में चेतावनी दी गई है कि नियमानुसार आगे की प्रक्रिया पूरी कर संपत्ति की नीलामी के माध्यम से शासकीय बकाया राशि की वसूली की जा सकती है। यह कार्रवाई सर्विस क्रमांक 1606013056 और मामले के उपलब्ध विवरण के अनुसार की गई है।
विद्युत विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अपने बिजली बिलों का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर करें, ताकि बकाया राशि बढ़ने और कानूनी कार्रवाई की स्थिति से बचा जा सके। विभाग का कहना है कि नियमानुसार बकाया वसूली की कार्रवाई जारी रहेगी।













