चार हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की तैयारी, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सुझाए नाम
दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना और उत्तराखंड हाई कोर्ट के लिए 4 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश, अब नियुक्ति प्रक्रिया पर नजर

नई दिल्ली। देश के 4 हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर अहम पहल हुई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 अक्टूबर 2026 को हुई बैठक में दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना और उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पदों के लिए 4 न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की है। प्रस्ताव के तहत जस्टिस पी. सैम कोशी को दिल्ली हाई कोर्ट, जस्टिस मनाश रंजन पाठक को गुजरात हाई कोर्ट, जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती को तेलंगाना हाई कोर्ट और जस्टिस सुधीर सिंह को उत्तराखंड हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई है।
कॉलेजियम की सिफारिश के बाद अब नियुक्ति की आगे की प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है। आधिकारिक नियुक्ति अधिसूचना जारी होने के बाद ही संबंधित न्यायाधीश नए पदों की जिम्मेदारी संभाल सकेंगे।
किस हाई कोर्ट के लिए किसका नाम
कॉलेजियम की सिफारिश के अनुसार, जस्टिस पी. सैम कोशी का नाम दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए प्रस्तावित किया गया है। वह फिलहाल तेलंगाना हाई कोर्ट में कार्यरत हैं और वहां कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं।
गुजरात हाई कोर्ट के लिए जस्टिस मनाश रंजन पाठक के नाम की सिफारिश की गई है। वह वर्तमान में गुजरात हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं। वहीं, तेलंगाना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में कार्यरत जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती का नाम प्रस्तावित किया गया है।
उत्तराखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद के लिए पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुधीर सिंह के नाम की सिफारिश की गई है।
मुख्य न्यायाधीश की भूमिका अहम
किसी भी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका न्यायिक और प्रशासनिक, दोनों स्तरों पर महत्वपूर्ण होती है। वे अदालत की पीठों के गठन, मामलों के आवंटन और न्यायालय के प्रशासनिक कामकाज की निगरानी जैसी जिम्मेदारियां निभाते हैं। ऐसे में इन पदों पर होने वाले बदलाव संबंधित हाई कोर्ट के कामकाज के लिहाज से अहम माने जा रहे हैं।
अब आगे क्या होगा?
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के बाद नियुक्तियों से जुड़ी आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अंतिम निर्णय और आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही चारों हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रभावी होगी। फिलहाल कॉलेजियम ने चारों पदों के लिए नामों की सिफारिश की है और अब नियुक्ति संबंधी औपचारिकताओं पर नजर रहेगी।













