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पैरोल खत्म होने के बाद भी जेल नहीं पहुंच सके आसाराम, निर्धारित समय पर सरेंडर नहीं करने पर मामला दर्ज

सुप्रीम कोर्ट ने पैरोल बढ़ाने से किया था इनकार, देर रात जोधपुर जेल पहुंचे तो वापस लौटाए गए

जोधपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे आसाराम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 20 दिन की मेडिकल पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद निर्धारित समय पर जोधपुर सेंट्रल जेल में पेश नहीं होने के मामले में उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जेल प्रहरी बनवारी लाल की शिकायत पर मंगलवार देर रात रातानाडा थाने में कारागार अधिनियम की धारा 58(ख) के तहत मामला दर्ज किया गया।

जानकारी के अनुसार, राजस्थान हाईकोर्ट ने 6 अक्टूबर को आसाराम को 20 दिन की पैरोल दी थी, जिसकी अवधि 26 अक्टूबर को समाप्त हो गई। पैरोल की अवधि बढ़ाने के लिए आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने मेडिकल आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने उन्हें मंगलवार शाम 5 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करने का निर्देश दिया था।

देर रात जेल पहुंचे, अस्पताल चले गए

रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आसाराम एयर एंबुलेंस से उज्जैन से जोधपुर पहुंचे। हालांकि, वह निर्धारित समय तक जेल में पेश नहीं हो सके। रात करीब 10:40 बजे जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचने पर जेल प्रशासन ने रात के समय बंदियों को प्रवेश नहीं देने के नियम का हवाला देते हुए उन्हें वापस भेज दिया। इसके बाद वह भगत की कोठी स्थित आरोग्यम अस्पताल चले गए। समाचार रिपोर्ट में बुधवार को जेल में सरेंडर करने की संभावना जताई गई है।

इलाज के आधार पर मांगी थी राहत

पैरोल बढ़ाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान आसाराम के वकील ने दलील दी थी कि उनका इलाज अभी जारी है। उनके अनुसार, आसाराम मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित सरकारी धन्वंतरि आयुर्वेदिक अस्पताल में भर्ती थे। इसी आधार पर मेडिकल पैरोल की अवधि बढ़ाने की मांग की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने राजस्थान सरकार को उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए भी कहा था।

निर्धारित समय पर जेल में पेश नहीं होने को लेकर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद अब मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई पर नजर रहेगी।

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