सुरक्षित बचपन अभियान के तहत विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट एवं साइबर अपराधों के प्रति किया जागरूक
बच्चों को अधिकारों एवं निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की दी गई जानकारी

सिंगरौली,6। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री अतुल कुमार खंडेलवाल के मार्गदर्शन में शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैढ़न में सुरक्षित बचपन अभियान के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट, बाल अधिकारों, साइबर अपराधों तथा नालसा एवं सालसा की विधिक सेवा योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री धर्मेंद्र सोनी ने पॉक्सो एक्ट के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यौन शोषण एवं उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करता है। उन्होंने ऑनलाइन पीछा करने, अश्लील संदेश भेजने एवं बच्चों की निजी तस्वीरों का दुरुपयोग करने जैसे अपराधों के प्रति सतर्क रहने की समझाइश दी। उन्होंने बताया कि किसी भी आपात स्थिति में 112 तथा बाल सहायता के लिए 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर संपर्क किया जा सकता है।
इसी क्रम में अधिवक्ता श्री योगेश कुमार शाह ने साइबर अपराधों, मोबाइल के सुरक्षित उपयोग तथा निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक किया। कार्यक्रम में डिफेंस काउंसिल अधिवक्ता श्री संतोष पाठक, श्री केवल प्रसाद विश्वकर्मा, श्रीमती रेनुपुरी, श्रीमती वंदना सिंह, विद्यालय के प्राचार्य श्री राजेंद्र कुमार उपाध्याय, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण, पैरालीगल वॉलंटियर्स एवं विद्यालय के विद्यार्थी उपस्थित रहे।











