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सिंगरौली पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल: एसपी ने जारी किए आदेश, 89 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के हुए तबादले

सिंगरौली। जिले की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ और चुस्त-दुरुस्त बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक (एसपी) षियाज के.एम. ने पुलिस महकमे में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। मध्य प्रदेश शासन की स्थानांतरण नीति 2026 के तहत प्रशासनिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए जिले के कुल 89 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। इस फेरबदल में कई उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षकों को नए थानों व चौकियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इन अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले
जारी सूची के अनुसार, प्रशासनिक व्यवस्था के तहत उपनिरीक्षक (उनि.) सूरज सिंह को थाना सरई से थाना बरगवां, उनि. उदय चन्द्र करिहार को थाना बैढन से थाना विंध्यनगर, गोबा चौकी प्रभारी उनि. नीरज सिंह को थाना नवानगर और निवास चौकी प्रभारी उनि. प्रियंका सिंह बघेल को थाना विंध्यनगर भेजा गया है। इसके अलावा, सहायक उपनिरीक्षकों (सउनि.) में उपेन्द्र सिंह भदौरिया को थाना माड़ा, प्रवीण कुमार मरावी को एसडीओपी सिंगरौली कार्यालय, प्रकाश नारायण कोल को रक्षित केन्द्र (लाईन), राजकुमार द्विवेदी को चौकी जयन्त, शिवमोहन कोल को थाना बैढन, दिनेश कुमार साकेत को थाना जियावन, विशेषर चर्मकार को थाना चितरंगी, रामचरण सतनामी को थाना बरगवां और मोहनलाल प्रजापति को थाना बरगवां में पदस्थ किया गया है। सूची में बड़ी संख्या में प्रधान आरक्षकों और आरक्षकों के नाम भी शामिल हैं, जिन्हें थानों से चौकियों और चौकियों से थानों में स्थानांतरित किया गया है।

केस डायरी सौंपकर 12 जून तक ज्वाइन करने के निर्देश
पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी आदेश में स्थानांतरित किए गए सभी विवेचकों (जांच अधिकारियों) को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने पास लंबित सभी प्रकार की जांच, मर्ग डायरी और अपराधों की केस डायरी को अद्यतन (अपडेट) कर संबंधित थाना प्रभारियों को 3 दिवस के भीतर अनिवार्य रूप से सौंप दें।सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे तत्काल कार्यमुक्त होकर दिनांक 12 जून 2026 तक अपने नवीन पदस्थापना स्थान/इकाई में अनिवार्य रूप से आमद दर्ज कराएं। एसपी ने सभी थाना और चौकी प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि स्थानांतरित अधिकारी/कर्मचारियों की आमद और रवानगी के उपरांत सान्हा प्रतिवेदन इस कार्यालय को दिनांक 14 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से भिजवाना सुनिश्चित करें।

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