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डॉक्टर से 5 लाख की फिरौती मांगने के चर्चित मामले में सह-आरोपी को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

 

सिंगरौली- बैढ़न के चर्चित शासकीय चिकित्सक से कथित तौर पर 5 लाख रुपये की फिरौती मांगने और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देने के मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर ने सह-आरोपी अविनाश शर्मा को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति देवनारायण मिश्रा की एकलपीठ ने 16 जुलाई 2026 को पारित किया।

प्रकरण में सह आरोपी अविनाश शर्मा की ओर से मोरवा निवासी अधिवक्ता अविनाश कुमार सोनी ने पैरवी की। बचाव पक्ष ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि आवेदक के विरुद्ध फिरौती का मामला प्रथम दृष्टया नहीं बनता तथा आरोपी साक्षी राय उर्फ संतोषी साकेत को पूर्व में जमानत मिल चुकी है। वहीं राज्य शासन की ओर से अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए बिना अविनाश शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। न्यायालय ने निर्देश दिया कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को 50,000 के निजी मुचलके एवं समान राशि के एक सक्षम जमानतदार पर रिहा किया जाए तथा वह बीएनएसएस की निर्धारित सभी शर्तों का पालन करेगा।

उल्लेखनीय है कि बैढ़न थाना पुलिस ने 14 मई 2026 में दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया था कि चिकित्सक को कथित रूप से ब्लैकमेल कर 5 लाख रुपये की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर अश्लील वीडियो वायरल करने तथा झूठे प्रकरण में फंसाने की धमकी दी गई थी। इस मामले में साक्षी राय को आरोपी एवं अविनाश शर्मा को सह-आरोपी बनाया गया था।

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