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बिना परमिट स्कूल बस दौड़ाने पर आरटीओ का शिकंजा

बेथल मिशन स्कूल की सात गाड़ियों की जांच, एक वाहन पर 55 हजार का जुर्माना

जबलपुर। विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर क्षेत्रीय परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) की टीम ने अधारताल क्षेत्र स्थित बेथल मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल में पहुंचकर स्कूल वाहनों की जांच की।

निरीक्षण के दौरान स्कूल परिसर में संचालित हो रही सात गाड़ियों के दस्तावेजों की जांच की गई। जांच में एक वाहन क्रमांक एमपी 20 जेडएस 1613 के पास वैध परमिट नहीं पाया गया। आरटीओ टीम ने इसे नियमों का उल्लंघन मानते हुए तत्काल कार्रवाई की।

वाहन संचालन से संबंधित दस्तावेज पूरे नहीं होने पर स्कूल प्रबंधन से जवाब लिया गया। प्रबंधन की ओर से जल्द परमिट प्राप्त करने और तब तक वाहन का संचालन नहीं करने का लिखित आश्वासन दिया गया। इसके बाद विभाग ने मौके पर ही 55 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया।

आरटीओ रिंकू शर्मा ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए कि भविष्य में सभी वाहनों के फिटनेस, बीमा, परमिट सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज पूर्ण होने के बाद ही उनका संचालन किया जाए।

अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए स्कूल बसों की नियमित जांच की जा रही है। जांच के दौरान वाहनों के दस्तावेजों के साथ-साथ फिटनेस और अन्य सुरक्षा मानकों की भी पड़ताल की जा रही है।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वाहनों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि बच्चों का सफर सुरक्षित बनाया जा सके।

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