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एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 का लाभ उठाएं उद्यमी, 40 प्रतिशत तक मिलेगा निवेश अनुदान

सिंगरौली, 24 अगस्त 2026। मध्यप्रदेश शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा संचालित मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 का लाभ जिले की पात्र विनिर्माण औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जा रहा है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सिंगरौली के महाप्रबंधक ने बताया कि योजना का उद्देश्य जिले में नवीन उद्योगों की स्थापना के साथ-साथ स्थापित इकाइयों के विस्तार, तकनीकी उन्नयन एवं विविधीकरण को प्रोत्साहित करना है। योजना के अंतर्गत 10 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली पात्र विनिर्माण इकाइयों को संयंत्र, मशीनरी, भवन आदि में किए गए पात्र निवेश पर 40 प्रतिशत तक उद्योग विकास अनुदान चार समान वार्षिक किस्तों में प्रदान किया जाएगा। महिला, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र इकाइयों को प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है। वहीं अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला उद्यमी द्वारा स्थापित इकाई को प्रतिवर्ष 2.5 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान चार वर्षों तक प्रदान किया जाएगा।

औद्योगिक इकाई द्वारा कुल वार्षिक विक्रय का 25 प्रतिशत से अधिक एवं 50 प्रतिशत तक निर्यात करने पर 2 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत से अधिक निर्यात करने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया गया है। 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश वाली इकाइयों के लिए भी पृथक रूप से सहायता उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

योजना में गुणवत्ता प्रमाणन, पेटेंट एवं बौद्धिक संपदा अधिकार, ऊर्जा लेखा परीक्षा, हरित उद्योग, अधोसंरचना, टेस्टिंग लैब, फार्मास्युटिकल, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल, स्क्रैपिंग सेंटर तथा अनुसंधान एवं विकास जैसी गतिविधियों के लिए भी विशेष वित्तीय सहायता एवं प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान किया गया है। जिले की पात्र विनिर्माण इकाइयां आवश्यक दस्तावेजों के साथ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए मध्यप्रदेश एमएसएमई के आधिकारिक पोर्टल mpmsme.gov.in/website/login पर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। उद्यमियों से अपील की गई है कि वे योजना के प्रावधानों की जानकारी प्राप्त कर पात्रतानुसार इसका लाभ उठाएं।

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