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हाईकोर्ट से मालती डेहरिया को राहत, अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक

सिवनी जिला पंचायत अध्यक्ष ने दी थी प्रस्ताव की वैधानिकता को चुनौती, हाईकोर्ट ने प्रशासन से तलब किए मूल दस्तावेज

जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिवनी जिला पंचायत अध्यक्ष मालती डेहरिया के खिलाफ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के मामले में अंतरिम हस्तक्षेप करते हुए संबंधित प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एमएस भट्टी की एकलपीठ ने मामले की तात्कालिकता को देखते हुए विशेष अर्जी पर सुनवाई की। अदालत ने प्रशासन को अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित मूल अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद मामले में आगे की कार्रवाई न्यायालय के आगामी निर्देशों पर निर्भर करेगी।

मालती डेहरिया ने अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया की वैधानिकता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिला प्रशासन की ओर से 22 अक्टूबर 2026 को सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विशेष सभा निर्धारित की गई थी। याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया में निर्धारित कानूनी प्रावधानों और औपचारिकताओं के पालन पर सवाल उठाए थे।

प्रक्रिया की वैधानिकता को लेकर उठाए सवाल

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता असीम त्रिवेदी और पंकज तिवारी ने पक्ष रखा। उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कानूनी प्रावधानों के पालन को लेकर आपत्तियां प्रस्तुत कीं।

याचिकाकर्ता पक्ष ने नोटिस जारी करने की प्रक्रिया, निर्धारित समय-सीमा और आवश्यक औपचारिकताओं के संबंध में सवाल उठाते हुए प्रस्ताव की वैधता की न्यायिक समीक्षा करने की मांग की।

प्रशासन से मूल दस्तावेज तलब

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मामले की वास्तविक स्थिति और अपनाई गई प्रक्रिया की जांच के लिए प्रशासन से संबंधित मूल अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा। इनमें अविश्वास प्रस्ताव से जुड़े नोटिस, सदस्यों के हस्ताक्षर वाले ज्ञापन, पत्राचार और प्रशासनिक कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज शामिल हैं।

इन अभिलेखों के परीक्षण से यह स्पष्ट करने में मदद मिलेगी कि अविश्वास प्रस्ताव लाने और विशेष सभा बुलाने की प्रक्रिया निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुरूप थी या नहीं।

विशेष सभा की कार्रवाई पर लगा विराम

जिला प्रशासन ने 22 अक्टूबर को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विशेष सभा निर्धारित की थी। हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद संबंधित प्रक्रिया पर आगे की कार्रवाई रोक दी गई है। अब इस मामले में अगला कदम अदालत के निर्देशों और प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों के परीक्षण के आधार पर तय होगा।

इस घटनाक्रम से सिवनी जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ चल रही अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है। हालांकि, इस आदेश को मालती डेहरिया के पक्ष में अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।

अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें

मामले में अब मुख्य सवाल यह है कि अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के दौरान निर्धारित कानूनी औपचारिकताओं का पालन किया गया था या नहीं। प्रशासनिक रिकॉर्ड और दोनों पक्षों की दलीलों के परीक्षण के बाद ही विवाद पर आगे की न्यायिक स्थिति स्पष्ट होगी।

फिलहाल हाईकोर्ट की अंतरिम रोक से मालती डेहरिया को तत्काल राहत मिली है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की वैधता पर अंतिम निर्णय आना बाकी है।

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