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सिंगरौली में संशोधित कार्बाइड गन और खतरनाक फ्लैश लैंप पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

दीपावली और त्योहारों के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश, निर्माण, भंडारण, खरीद-बिक्री और प्रदर्शन पर रोक

सिंगरौली। दीपावली एवं आगामी त्योहारों के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिंगरौली जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जारी इस आदेश के अनुसार जिले में प्रतिबंधित पटाखों, संशोधित कार्बाइड गन और खतरनाक फ्लैश लैंप के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय तथा प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रशासन के अनुसार, लोहे, स्टील अथवा पीवीसी पाइप में विस्फोटक पदार्थ भरकर बनाई जाने वाली संशोधित कार्बाइड गन और प्लास्टिक की बोतलों में पानी व कैल्शियम कार्बाइड मिलाकर तैयार किए जाने वाले उपकरण बेहद खतरनाक हैं। इनसे ज्वलनशील गैस उत्पन्न होती है, जिससे आग लगने, गंभीर रूप से घायल होने और जनहानि की आशंका रहती है।

पुलिस अधीक्षक षियाज के.एम. के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के मार्गदर्शन में जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों को आदेश का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिबंधित सामग्री के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर विशेष निगरानी रखी जाएगी।

आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम तथा अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस की नागरिकों से अपील

सिंगरौली पुलिस ने नागरिकों, अभिभावकों, युवाओं और व्यापारियों से प्रतिबंधात्मक आदेश का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने बच्चों को खतरनाक उपकरणों से दूर रखने और त्योहारों को सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने की सलाह दी है।

प्रतिबंधित सामग्री के निर्माण, भंडारण, बिक्री अथवा उपयोग की जानकारी मिलने पर नागरिक नजदीकी पुलिस थाना या चौकी में सूचना दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 7049134457 पर भी सूचना देने की अपील की गई है।

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