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उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर लगाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश स्थगित, आरोपी रहेगा जेल में

नई दिल्ली। चर्चित उन्नाव रेप कांड में दोषी ठहराए गए पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह फैसला सीबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने दिया। हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित कर जमानत मंजूर की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल प्रभावहीन कर दिया है।सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने साफ कहा कि मामले की परिस्थितियां सामान्य जमानत मामलों से अलग हैं।

कोर्ट की अहम टिप्पणी

मुख्य न्यायाधीश ने कहा,”आमतौर पर जब कोई व्यक्ति जमानत पर बाहर होता है तो उसकी स्वतंत्रता वापस नहीं ली जाती, लेकिन यह मामला अलग है। सेंगर पहले से ही दूसरे मामले में जेल में बंद हैं, इसलिए जमानत पर रोक से उनकी रिहाई नहीं होगी।”गौरतलब है कि कुलदीप सेंगर इस समय पीड़िता के पिता की मौत से जुड़े मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं और पहले से जेल में हैं।

पीड़ित परिवार को राहत

पीड़िता और उसके परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। परिवार का कहना है कि यदि सेंगर जेल से बाहर आते, तो उनकी जान को खतरा हो सकता था।पीड़ित पक्ष के वकील हेमंत कुमार मौर्य ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि आरोपी को किसी भी स्थिति में जेल से रिहा नहीं किया जाएगा और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई है।अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई कुछ सप्ताह बाद होगी। न्यायिक गलियारों में इस फैसले को पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

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