आई-पैक छापेमारी विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को राहत से किया इनकार

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में राजनीतिक परामर्शदाता संस्था आई-पैक के कार्यालय और प्रतीक जैन के आवास पर हुई ईडी की छापेमारी से जुड़े विवाद की गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने मामले को गंभीर मानते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को कोई राहत देने से इनकार कर दिया और नोटिस जारी करते हुए कहा कि यह चिंता का विषय है कि हाईकोर्ट को सुनवाई नहीं करने दी गई।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार वर्मा और दक्षिण कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर प्रियबत्रा रॉय के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की ओर से दायर याचिका खारिज कर दी थी।
ईडी ने एक अतिरिक्त अर्जी में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार को निलंबित करने और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी मांग की है। एजेंसी का आरोप है कि जांच के दौरान अधिकारियों ने गलत व्यवहार किया और सहयोग नहीं किया।
ईडी के अनुसार 8 जनवरी को साल्ट लेक स्थित आई-पैक कार्यालय और लाउडन स्ट्रीट स्थित प्रतीक जैन के घर पर छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौके पर पहुंचीं और महत्वपूर्ण दस्तावेज व इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने साथ ले गईं, जिससे जांच प्रभावित हुई।













