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लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की पहल

118 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ कांग्रेस ने सौंपा नोटिस, सचिवालय करेगा नियमों के तहत जांच

नई दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल करते हुए लोकसभा महासचिव को औपचारिक नोटिस सौंप दिया है। इस नोटिस पर 118 सांसदों के हस्ताक्षर बताए जा रहे हैं। कांग्रेस ने यह प्रस्ताव लोकसभा के नियम 94(सी) के तहत दाखिल किया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिस मिलने की पुष्टि करते हुए कहा है कि नियमों के अनुरूप जांच के बाद आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी।

इस कदम पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ऐसे प्रस्ताव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष के पास आवश्यक संख्या बल नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने स्पीकर के पद की मर्यादा का उल्लंघन किया है और सदन में अनुशासनहीनता दिखाई है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे स्पीकर से किसी विशेष कार्रवाई की मांग नहीं कर रहे हैं।

राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा के दौरान बढ़ा विवाद
बताया जा रहा है कि यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान उत्पन्न विवाद के बाद लाया गया है। विपक्ष का आरोप है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई और कांग्रेस की महिला सांसदों के साथ अनुचित व्यवहार किया गया। विपक्षी दलों का कहना है कि लोकसभा में विपक्षी नेताओं को अपनी बात रखने से रोका जा रहा है, जबकि सत्तापक्ष के सदस्यों को खुलकर बोलने की छूट दी जा रही है।

विपक्षी दलों की बैठक में बनी रणनीति
इससे पहले संसद परिसर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के कक्ष में विपक्षी दलों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव लाने पर चर्चा की गई। बैठक में तृणमूल कांग्रेस, वाम दल, डीएमके, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना (यूबीटी) और एनसीपी (शरद पवार गुट) समेत कई दलों के नेता शामिल हुए।

पहले भी आ चुके हैं ऐसे प्रस्ताव
भारतीय संसदीय इतिहास में यह चौथा अवसर है जब लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इससे पहले वर्ष 1954 में सोशलिस्ट सांसद विग्नेश्वर मिसिर ने स्पीकर जी.वी. मावलंकर के खिलाफ प्रस्ताव रखा था, जिसे बाद में खारिज कर दिया गया। वर्ष 1966 में मधु लिमये ने स्पीकर हुकम सिंह के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, लेकिन पर्याप्त समर्थन नहीं मिल सका। वहीं 1987 में सोमनाथ चटर्जी ने स्पीकर बलराम जाखड़ के खिलाफ प्रस्ताव रखा था, जिसे सदन ने अस्वीकार कर दिया था।

संविधान के अनुच्छेद 94 के तहत लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस और सदन में बहुमत का समर्थन आवश्यक होता है।

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