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एफआईआर दर्ज होना हथियार लाइसेंस रद्द करने का पर्याप्त आधार नहीं: हाईकोर्ट

भुवनेश्वर। ओडिशा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि केवल एफआईआर दर्ज होना किसी व्यक्ति के हथियार लाइसेंस को रद्द करने या उसके नवीनीकरण से इनकार करने का पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि प्रशासन को लिखित रूप में यह साबित करना होगा कि संबंधित व्यक्ति वास्तव में सार्वजनिक शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है।

न्यायमूर्ति Justice A.K. Mohapatra की एकल पीठ ने यह फैसला सुनाते हुए खोरधा के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश को रद्द कर दिया। यह मामला ओडिशा के व्यवसायी Sambit Padhy से जुड़ा है, जिनके खिलाफ 2022 में अवैध रूप से क्रोमाइट और हार्ड कोक रखने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई थी। इसी आधार पर उनका हथियार लाइसेंस रद्द कर नवीनीकरण से इनकार कर दिया गया था।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि यदि लाइसेंसी हथियार का अपराध में उपयोग या दुरुपयोग साबित नहीं हुआ है, तो केवल आरोपों के आधार पर लाइसेंस रद्द करना उचित नहीं है। अदालत ने प्रशासन को मामले पर दोबारा विचार करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने कहा कि निर्णय लेते समय Arms Act, 1959 की संबंधित धाराओं और तथ्यों का समुचित मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

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