शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया जेल

सिंगरौली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर एक युवती को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को नवानगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने अलग जाति का हवाला देकर युवती से शादी करने से साफ इंकार कर दिया था, जिसके बाद पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, सूरजपुर (छत्तीसगढ़) की रहने वाली एक युवती ने शनिवार को थाने में लिखित शिकायत दी थी कि करीब दो साल पहले इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी पहचान माड़ा थाना क्षेत्र के अमलाचूरी निवासी 18 वर्षीय दिलीप कुमार पनिका से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने उसे शादी का झांसा दिया और 11 अगस्त 2025 को उसे बहला-फुसलाकर बैढ़न ले आया। यहाँ माजन मोड़ के पास उसने युवती के साथ शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद भी वह लगातार शादी का प्रलोभन देकर उसका शोषण करता रहा। जब पीड़िता ने शादी के लिए कहा, तो आरोपी ने जाति अलग होने की बात कहकर इंकार कर दिया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन व नगर पुलिस अधीक्षक (विंध्यनगर) उमेश कुमार प्रजापति के नेतृत्व में नवानगर थाना प्रभारी डॉ. अनिल कुमार पटेल ने त्वरित कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी दिलीप कुमार पनिका के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69, 87 और 332(सी) के तहत अपराध दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया।
पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उसका स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उसे माननीय न्यायालय बैढ़न में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल पचौर भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक सूर्यपाल सिंह, रूपा अग्निहोत्री, एएसआई डॉ. अजीत सिंह, प्रधान आरक्षक जगदीश तिवारी, बृजेन्द्र यादव और आरक्षक दिलीप धाकड़ सहित पुलिस टीम की सराहनीय भूमिका रही।












