मध्यप्रदेश में एल्डरमैन की नियुक्ति: 123 नगर परिषदों में मनोनीत पार्षद घोषित
सरकार ने जारी की सूची, हर नगर परिषद में अधिकतम 4 एल्डरमैन नियुक्त

भोपाल। मध्यप्रदेश में लंबे इंतजार के बाद नगरीय निकायों में एल्डरमैन (मनोनीत पार्षदों) की नियुक्ति की घोषणा कर दी गई है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य की 123 नगर परिषदों में मनोनीत पार्षदों की नियुक्तियां की गई हैं।
यह नियुक्तियां मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 19 (1) (ग) के तहत की गई हैं। जारी आदेश के अनुसार, नियुक्त एल्डरमैन का कार्यकाल संबंधित नगर परिषद के कार्यकाल तक या आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा। प्रत्येक नगर परिषद में अधिकतम चार एल्डरमैन नियुक्त किए गए हैं।
सरकार द्वारा जारी सूची में प्रदेश के 25 जिलों की नगर परिषदों को शामिल किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से सागर, रीवा, शहडोल, उमरिया, कटनी, डिंडोरी, नरसिंहपुर, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, खरगोन, झाबुआ, धार, देवास, रतलाम और मंदसौर सहित अन्य जिले शामिल हैं।
विभिन्न नगर परिषदों में स्थानीय स्तर पर सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक व्यक्तियों को एल्डरमैन के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन मनोनीत पार्षदों से नगर विकास, जनसमस्याओं के समाधान और स्थानीय प्रशासन को सहयोग देने की अपेक्षा की जा रही है।
सरकार के इस फैसले को नगरीय निकायों के संचालन में मजबूती लाने और प्रशासनिक कार्यों में जनप्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं, नियुक्तियों के बाद संबंधित क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां भी तेज होने की संभावना जताई जा रही है।













