खनन क्षेत्रों में बिना पंजीयन चल रहे भारी वाहनों पर परिवहन विभाग का शिकंजा
पुराना वॉल्वो वाहन पकड़ा, कंपनी को पंजीयन व टैक्स जमा कराने के निर्देश; दो क्रेनों से ₹8.56 लाख कर वसूला

सिंगरौली। कलेक्टर गौरव बेनल के निर्देश पर जिले में खनन क्षेत्रों में संचालित भारी वाहनों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना वैध पंजीयन और कर अदायगी के संचालित वाहनों का खुलासा किया है। जिला परिवहन अधिकारी विक्रम सिंह राठौर के नेतृत्व में चेक प्वाइंट प्रभारी विभा उईके एवं उनकी टीम की सघन जांच में यह मामला सामने आया।

परिवहन विभाग के अनुसार कुछ कंपनियां सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के तकनीकी प्रावधानों का लाभ उठाकर क्रेन, वॉल्वो और अन्य भारी मशीनरी वाहनों को बिना पंजीयन और कर भुगतान के सीधे खनन क्षेत्रों में संचालित कर रही थीं, जिससे शासन को राजस्व हानि हो रही थी।
हाल ही में जांच के दौरान वाहन क्रमांक HR-38AL-2333 को रोका गया, जिसमें दो क्रेन लोड थीं। तकनीकी जांच के बाद संबंधित कंपनी को नियमों से अवगत कराया गया, जिसके बाद कंपनी ने ₹8 लाख 56 हजार 626 की लंबित मोटरयान कर राशि जमा कर दी।
वहीं दूसरी कार्रवाई में वाहन क्रमांक CG-12AT-3924 में एक पुराना वॉल्वो वाहन लोड मिला। जांच में उसके पंजीयन, कर भुगतान और अन्य वैधानिक दस्तावेज नहीं पाए गए। प्रारंभिक जांच में वाहन के लंबे समय से खनन क्षेत्र में उपयोग होने की जानकारी मिली। मामले की गंभीरता को देखते हुए वाहन को जयंत चौकी में सुरक्षित खड़ा कराया गया है।
परिवहन विभाग ने संबंधित कंपनी को तत्काल वैध पंजीयन कराने और देय मोटरयान कर जमा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि खनन क्षेत्रों में बिना पंजीयन और कर अदायगी के संचालित वाहनों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि इस कार्रवाई से शासन के राजस्व हितों की रक्षा के साथ-साथ सड़क सुरक्षा और वैधानिक व्यवस्था भी मजबूत होगी।













