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दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी: 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का होगा पंजीकरण

 

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नई ईवी पॉलिसी-2026 को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्वीकृत इस नीति को अब उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद इसे 1 जुलाई 2026 से लागू करने का प्रस्ताव है, जबकि यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।

नई नीति के तहत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ रहेगा। चारपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह लाभ 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली गाड़ियों पर मिलेगा। सरकार का दावा है कि अगले चार वर्षों में इस योजना के तहत हजारों करोड़ रुपये का निवेश होगा और ईवी खरीदने वालों को कर एवं अन्य रियायतों का लाभ मिलेगा।

पॉलिसी के अनुसार 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का ही नया पंजीकरण होगा। वहीं 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल चालित दोपहिया वाहनों का पंजीकरण बंद कर केवल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

सरकार पहले वर्ष में इलेक्ट्रिक दोपहिया खरीदने पर 30 हजार रुपये और इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर खरीदने पर 50 हजार रुपये तक की सब्सिडी भी देगी। इसके अलावा पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया है।

नई नीति में इलेक्ट्रिक ट्रकों, स्कूल बसों और चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार पर भी विशेष जोर दिया गया है। दिल्ली में 23 हजार नए ईवी चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है कि इस नीति से प्रदूषण में कमी आएगी और राजधानी में स्वच्छ एवं टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

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