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जनसुनवाई की शिकायत पर शिक्षक निलंबित, निरीक्षण में मिलीं गंभीर अनियमितताएं

नियमित अनुपस्थिति, शैक्षणिक लापरवाही और वित्तीय अनियमितताओं पर डीईओ की कार्रवाई

सिंगरौली। जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत के बाद शासकीय माध्यमिक विद्यालय खैराबड़ा में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक आशुतोष कुमार पाठक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर गौरव बैनल के अनुमोदन के बाद जिला शिक्षा अधिकारी कविता त्रिपाठी ने निलंबन आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय शासकीय उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय माड़ा (विकासखंड बैढ़न) निर्धारित किया गया है।

जानकारी के अनुसार जनसुनवाई में शिकायत मिली थी कि संबंधित शिक्षक नियमित रूप से विद्यालय नहीं पहुंचते, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कलेक्टर के निर्देश पर जिला परियोजना समन्वयक रामलखन शुक्ला द्वारा कराई गई जांच में शिकायत सही पाई गई।18 जून को जिला शिक्षा केंद्र की टीम ने विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें शिक्षक बिना पूर्व अनुमति और अवकाश स्वीकृत कराए अनुपस्थित मिले। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में कई शैक्षणिक एवं प्रशासनिक अनियमितताएं भी सामने आईं। कक्षा-1 में नामांकन शून्य पाया गया तथा निरीक्षण के दिन एक भी छात्र उपस्थित नहीं था।

उपस्थिति पंजी और अन्य आवश्यक अभिलेख अद्यतन नहीं मिले। इसके अलावा पिछले वित्तीय वर्ष में मरम्मत कार्य के लिए प्राप्त 1.80 लाख रुपये की राशि का उपयोग नहीं किया गया था। विद्यालय परिसर में गंदगी, भवन की पुताई न होना तथा पेयजल टंकी की सफाई नहीं कराए जाने जैसी कमियां भी सामने आईं।जांच के दौरान विद्यालय में पदस्थ प्राथमिक शिक्षिका सृष्टि लोधी के विरुद्ध अभद्र व्यवहार की शिकायत की जानकारी भी अधिकारियों को मिली।

जिला शिक्षा अधिकारी कविता त्रिपाठी ने बताया कि संबंधित शिक्षक को पूर्व में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। बाद में प्रस्तुत प्रतिरक्षण उत्तर भी असंतोषजनक पाए जाने पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के उल्लंघन का मामला मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन की कार्रवाई की गई।

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