देश विदेशबड़ी खबरब्रेकिंग न्यूज़

आय से अधिक संपत्ति मामले में राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती

 

नई दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने के आरोपों की जांच को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के उस निर्देश को चुनौती दी है, जिसमें सीबीआई और ईडी को आरोपों की जांच कानून के अनुसार करने की बात कही गई थी।

राहुल गांधी की याचिका पर 17 अगस्त को चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी। मामला कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता विग्नेश शिशिर की शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में राहुल गांधी पर आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था।

हाईकोर्ट ने दिए थे जांच के निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई में अपने आदेश में कहा था कि यदि संबंधित जांच एजेंसियों के समक्ष शिकायत और आरोप मौजूद हैं तो कानून के मुताबिक उनकी जांच की जानी चाहिए। अदालत ने सीबीआई और ईडी को कानूनी प्रावधानों के तहत आवश्यक कार्रवाई करने की स्वतंत्रता दी थी।

20 जुलाई की सुनवाई में हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल हलफनामे पर असंतोष जताते हुए कहा था कि पूर्व निर्देशों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ। ईडी की ओर से उठाए गए कदमों को भी अदालत ने रिकॉर्ड में लिया था।

कई विभागों से मांगा गया जवाब

हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी के अलावा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय तथा सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के निदेशक को भी आरोपों पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।

अब राहुल गांधी ने हाईकोर्ट के इन निर्देशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शीर्ष अदालत में होने वाली सुनवाई से यह स्पष्ट होगा कि मामले की जांच को लेकर हाईकोर्ट के निर्देशों पर आगे क्या रुख अपनाया जाता है।

Author

Related Articles

Back to top button