असंगठित कारखानों पर अंकुश लगाने मध्यप्रदेश सरकार की पहल ‘श्रम प्रहरी’
अपंजीकृत कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं निर्माण कार्यों की नागरिक दे सकेंगे सूचना
सिंगरौली। सहायक श्रम आयुक्त, सिंगरौली द्वारा अवगत कराया गया है कि मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा प्रदेश में श्रमिकों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा तथा श्रम कानूनों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ‘श्रम प्रहरी’ पहल शुरू की गई है। इस पहल के तहत आम नागरिक अपने आसपास संचालित हो रहे अपंजीकृत कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं निर्माण कार्यों की जानकारी श्रम विभाग को उपलब्ध करा सकेंगे। उन्होंने बताया कि ‘श्रम प्रहरी’ कोई शासकीय पद नहीं, बल्कि नागरिकों की सामाजिक जिम्मेदारी और सहभागिता की पहल है। इसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा श्रम कानूनों के पालन में प्रशासन का सहयोग कर सकता है।
सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि यदि किसी नागरिक को अपने क्षेत्र में ऐसा कारखाना या व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित होता दिखाई देता है, जो विभाग में पंजीकृत नहीं है, तो इसकी सूचना ऑनलाइन दर्ज कराई जा सकती है। इसके लिए श्रम विभाग के पोर्टल पर अपंजीकृत कारखाने की सूचना दर्ज करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके अतिरिक्त नागरिक टोल-फ्री श्रमिक हेल्पलाइन नंबर 1800-233-8888 पर कॉल कर शिकायत अथवा संबंधित जानकारी साझा कर सकते हैं। सहायक श्रम आयुक्त ने नागरिकों से अपील की है कि अपने आसपास संचालित अपंजीकृत कारखानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों एवं श्रम कानूनों के उल्लंघन से संबंधित गतिविधियों की जानकारी श्रम विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि श्रमिकों की सुरक्षा एवं उनके वैधानिक अधिकारों की प्रभावी रक्षा सुनिश्चित की जा सके।











