नो-एंट्री में वाहन चलाने पर पांच वाहनों पर कार्रवाई, 25 हजार रुपये जुर्माना
पुलिस के रुकने के संकेत की अनदेखी कर आगे बढ़ा वाहन, राजीव चौक पर रोककर किया गया जब्त

सिंगरौली। शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए यातायात पुलिस द्वारा नो-एंट्री यानी प्रतिबंधित क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यातायात पुलिस ने पांच वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 25 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है।
पुलिस अधीक्षक सियाज़ के.एम. के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुमार के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस की टीम द्वारा जिले के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर निर्धारित समय के दौरान लागू नो-एंट्री व्यवस्था की निगरानी की जा रही है। प्रतिबंधित समय में भारी और अन्य प्रतिबंधित वाहनों के प्रवेश को रोकने के लिए यातायात पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
पुलिस के अनुसार 22 सितंबर को नो-एंट्री क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों ने एक वाहन चालक को रुकने का स्पष्ट संकेत दिया। इसके बावजूद चालक ने पुलिस के निर्देश की अनदेखी करते हुए वाहन नहीं रोका और आगे बढ़ गया। इससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा प्रभावित होने तथा दुर्घटना की आशंका को देखते हुए यातायात पुलिस ने थाने को सूचना दी। इसके बाद अन्य पुलिसकर्मियों ने वाहन को राजीव चौक पर रोककर जब्त कर लिया।
इसी तरह नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन करने वाले कुल पांच वाहनों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे नो-एंट्री के नियमों का पालन करें और पुलिस द्वारा दिए जाने वाले रुकने एवं यातायात संबंधी निर्देशों का तत्काल पालन करें। पुलिस का कहना है कि नियमों का उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और शहर में सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है।कार्रवाई में यातायात थाना प्रभारी निरीक्षक रोशनी केसरवानी, सूबेदार आशीष तिवारी, प्रधान आरक्षक पुष्पेंद्र, आरक्षक पवन सहित यातायात पुलिस के अन्य कर्मचारियों का योगदान रहा।












