दीपावली पर नगर निगम क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखों की अनुमति, रात 8 से 10 बजे तक ही कर सकेंगे उपयोग

सिंगरौली। दीपावली पर्व के दौरान वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और पर्यावरण की गुणवत्ता बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने नगरपालिक निगम सिंगरौली क्षेत्र में केवल ग्रीन पटाखों के उपयोग की अनुमति दी है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय की ओर से 7 नवंबर 2026 को जारी आदेश के तहत 7 से 20 नवंबर 2026 तक निर्धारित समय में ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। इस अवधि में अन्य सभी प्रकार के पटाखों के क्रय-विक्रय, भंडारण और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेश के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) और मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के निर्देशों के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सिंगरौली से प्राप्त प्रतिवेदन में जिले की वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम श्रेणी में दर्ज होने के आधार पर नगर निगम क्षेत्र में यह प्रतिबंधात्मक व्यवस्था लागू की गई है।
आदेश के मुताबिक, 7 नवंबर से 20 नवंबर 2026 तक प्रतिदिन रात 8 बजे से 10 बजे के बीच ही ग्रीन पटाखों का उपयोग किया जा सकेगा। निर्धारित समय के अलावा पटाखे जलाने और ग्रीन पटाखों के अतिरिक्त अन्य प्रकार के पटाखों के क्रय, विक्रय एवं भंडारण पर रोक रहेगी।
जिला प्रशासन ने सभी उपखंड मजिस्ट्रेटों को आगामी आदेश तक नगर निगम क्षेत्र में पटाखा बिक्री के लिए किसी भी आवेदक को अस्थायी लाइसेंस जारी नहीं करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस विभाग, नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।
प्रशासन ने नागरिकों से निर्धारित नियमों का पालन करने और पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करने की अपील की है।













