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एसआईआर पूरा होने वाले राज्यों में Form-6 से अतिरिक्त घोषणा हटाई, नए मतदाताओं को राहत

 

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) पूरा हो चुके राज्यों में ऑनलाइन Form-6 के साथ मांगे जा रहे अतिरिक्त घोषणा पत्र को हटा दिया है। 30 सितंबर को ECINET पोर्टल में किए गए बदलाव के बाद अब इन राज्यों में नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए Form-6 के साथ एसआईआर से संबंधित अतिरिक्त घोषणा देने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि, जिन राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया अभी जारी है, वहां अतिरिक्त घोषणा की व्यवस्था फिलहाल लागू है।

एसआईआर के दौरान मांगी जा रही थी अतिरिक्त जानकारी

Form-6 का उपयोग पहली बार मतदाता बनने वाले या मतदाता सूची में नाम जुड़वाने वाले पात्र नागरिकों के लिए किया जाता है। एसआईआर के दौरान इसके साथ अतिरिक्त घोषणा जोड़ी गई थी, जिसमें आवेदक से पुराने मतदाता रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी मांगी जा रही थी। इसमें आवेदक, उसके माता-पिता या दादा-दादी का पुराने मतदाता रिकॉर्ड से संबंध जैसी जानकारी शामिल थी।

आयोग के भीतर भी सामने आए मतभेद

इस अतिरिक्त घोषणा को लेकर चुनाव आयोग के भीतर मतभेद की रिपोर्टें भी सामने आई थीं। दो चुनाव आयुक्तों द्वारा इस व्यवस्था पर आपत्ति जताए जाने की खबरें प्रकाशित हुई थीं। इसके बाद एसआईआर पूरा हो चुके राज्यों में ECINET पर Form-6 को सामान्य प्रारूप में वापस किया गया है।

नए मतदाताओं को क्या राहत

एसआईआर पूरा हो चुके राज्यों में अब नए मतदाताओं को Form-6 के साथ पुराने मतदाता रिकॉर्ड से जुड़ी अतिरिक्त घोषणा भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं, एसआईआर वाले राज्यों में फिलहाल संबंधित अतिरिक्त प्रक्रिया जारी रहेगी। चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर मतदाता सेवाओं और एसआईआर से संबंधित जानकारी उपलब्ध है।

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