एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को लगाई फटकार

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और एयर प्यूरीफायर पर लगने वाले जीएसटी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि जब सरकार नागरिकों को स्वच्छ हवा उपलब्ध नहीं करा पा रही है, तो कम से कम एयर प्यूरीफायर को सस्ता किया जाना चाहिए, ताकि लोग खुद को सुरक्षित रख सकें।
मामला एयर प्यूरीफायर को चिकित्सा उपकरण की श्रेणी में शामिल कर उस पर लगने वाले 18 प्रतिशत जीएसटी को घटाकर 5 प्रतिशत करने की मांग से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि खराब हवा की वजह से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे हैं।
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हर व्यक्ति दिन में हजारों बार सांस लेता है और प्रदूषित हवा का सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। ऐसे में कम से कम कुछ समय के लिए एयर प्यूरीफायर पर टैक्स में राहत दी जा सकती है।
केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने बताया कि यह मामला प्रक्रियाधीन है और तय समय सीमा में इसका निपटारा किया जाएगा। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए पूछा कि जवाब देने में इतना समय क्यों लिया जा रहा है।
हाईकोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि आपात स्थिति में अस्थायी राहत क्यों नहीं दी जा सकती और जीएसटी काउंसिल की बैठक कब होगी। मामले में अगली सुनवाई दोपहर 2:30 बजे तय की गई है।













