सिंगरौली में खनिज परिवहन करने वाले वाहनों पर RF टैग लगाना अनिवार्य
अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर नियंत्रण के लिए प्रशासन की पहल, एक माह के भीतर टैग लगवाने के निर्देश

सिंगरौली। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला सिंगरौली द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा खनिज परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से खनिज परिवहन में संलग्न वाहनों पर RF टैग लगाना अनिवार्य किया गया है।
मध्यप्रदेश शासन, खनिज साधन विभाग के निर्देशों के अनुपालन में जारी आदेश के तहत जिले के समस्त खनिज पट्टाधारियों, उत्खनिपट्टाधारियों, अनुज्ञप्तिधारियों, स्टोन क्रेशर संचालकों, खनिज व्यापारियों एवं खनिज परिवहनकर्ताओं को अपने संबंधित वाहनों पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार RF टैग स्थापित कराना होगा।
ई-चेकगेट पोर्टल से करें RF टैग के लिए आवेदन
RF टैग प्राप्त करने के लिए वाहन स्वामियों को ई-चेकगेट पोर्टल https://echeckgate.mp.gov.in/home पर जाकर ‘Order Tag’ विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद ‘Add Vehicle’ के माध्यम से वाहन का संपूर्ण एवं सही विवरण दर्ज कर ‘Billing Information’ में आवश्यक जानकारी भरनी होगी। निर्धारित ‘Pick-up Location’ चुनने के बाद ‘Review Order & Payment’ विकल्प के माध्यम से विवरण का सत्यापन कर निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए RF टैग का ऑर्डर अंतिम रूप से सबमिट करना होगा।
एक माह के भीतर लगवाना होगा RF टैग
प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के भीतर संबंधित वाहन स्वामी अपने वाहनों पर RF टैग स्थापित कराना सुनिश्चित करें। RF टैग का उचित रखरखाव एवं उसे कार्यशील स्थिति में बनाए रखना भी वाहन स्वामी की जिम्मेदारी होगी। टैग क्षतिग्रस्त होने अथवा कार्य नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर उसे पुनः कार्यशील कराना होगा।
निर्धारित समय-सीमा में RF टैग स्थापित नहीं कराने अथवा शासन के निर्देशों का पालन नहीं करने पर संबंधित वाहन स्वामी एवं संचालक के विरुद्ध प्रचलित नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इसमें खनिज परिवहन प्रतिबंधित करने तथा ई-खनिज पोर्टल पर वाहन का पंजीयन निरस्त किए जाने संबंधी प्रावधानों का नियमानुसार पालन किया जाएगा।
जिला प्रशासन ने जिले के सभी संबंधित खनिज पट्टाधारियों, क्रेशर संचालकों, खनिज व्यापारियों एवं परिवहनकर्ताओं से अपील की है कि वे निर्धारित समय-सीमा में अपने वाहनों पर RF टैग लगवाकर खनिज परिवहन व्यवस्था को पारदर्शी, नियंत्रित एवं नियमसम्मत बनाने में सहयोग प्रदान करें।













