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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का अलर्ट, GRAP-3 लागू; निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ने और हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का तीसरा चरण तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 382 दर्ज किया गया है। प्रदूषण पर नियंत्रण और लोगों को जहरीली हवा के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।

गैर-जरूरी निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध

GRAP-3 लागू होने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में सभी गैर-जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत खुदाई, पाइलिंग, ट्रेंचिंग, बोरिंग और मिट्टी भराई जैसे धूल पैदा करने वाले कार्य बंद रहेंगे। खुले में संचालित रेडी-मिक्स कंक्रीट (RMC) प्लांटों पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सीवर और पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए की जाने वाली खुदाई सहित धूल और प्रदूषण फैलाने वाली अन्य गतिविधियों पर सख्ती बरती जाएगी।

नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

CAQM ने एनसीआर के संबंधित विभागों और प्रदूषण नियंत्रण एजेंसियों को GRAP-3 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माण स्थलों और एजेंसियों के खिलाफ जुर्माना, एफआईआर दर्ज करने और साइट सील करने जैसी कार्रवाई की जा सकती है।

सड़कों पर धूल नियंत्रित करने के लिए पानी का छिड़काव, एंटी-स्मॉग गन और मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से निजी वाहनों का कम इस्तेमाल करने और प्रदूषण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियां बरतने की अपील की है।

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