भोपाल में भाषण पर देवसर के नगरवासियों ने जियावन थाना में एफआईआर दर्ज करने की मांग की

सिंगरौली जिले के देवसर क्षेत्र के जियावन थाना प्रभारी को स्थानीय नगरवासियों ने एक लिखित आवेदन देकर मौलाना महमूद अरशद मदनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 29 नवंबर 2025 को भोपाल में दिए गए उनके भाषण में भड़काऊ, विभाजनकारी और राष्ट्र-विरोधी बयान शामिल थे।
शिकायतकर्ताओं का कहना है कि भाषण में धार्मिक समूहों के बीच द्वेष फैलाने, राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करने, न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने और सशस्त्र संघर्ष के लिए उकसाने जैसे कथित बयान शामिल थे। उनका मानना है कि ऐसे वक्तव्य देश की एकता, अखंडता और सार्वजनिक शांति के लिए गंभीर खतरा हैं।
शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (भा.न्या.सं.) 2023 की धारा 152, 196 और 353 के तहत कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। नगरवासियों ने थाना प्रभारी से अनुरोध किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने जांच में पूर्ण सहयोग देने की भी बात कही।पुलिस ने आवेदन प्राप्त कर लिया है और मामले में प्रारंभिक जांच की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
विशेषज्ञों के अनुसार, भड़काऊ भाषणों के मामले में त्वरित जांच और कानूनी कार्रवाई आवश्यक होती है ताकि सामाजिक शांति और राष्ट्रीय एकता पर कोई खतरा न पैदा हो। प्रशासन और पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर कानूनी रूप से उचित कदम उठा सकते हैं।













