जिले में कमर्शियल LPG सिलेंडरों के वितरण हेतु नई प्राथमिकता व्यवस्था लागू

सिंगरौली/भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा मध्य प्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में जिले में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के वितरण हेतु नवीन प्राथमिकता व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगी।
जिले में आवश्यक सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु कमर्शियल एलपीजी का आवंटन निम्नानुसार किया जाएगा जिसके अनुसार प्रथम प्राथमिकता 30 प्रतिशत सभी शैक्षणिक एवं चिकित्सा संस्थानों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप 100 प्रतिशत गैस आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। तथा द्वितीय प्राथमिकता 35 प्रतिशत पुलिस, जेल, सुरक्षा बल, महिला एवं बाल विकास एवं सामाजिक न्याय विभाग के आवासीय संस्थान, एयरपोर्ट,रेलवे सेवाएं तथा दीनदयाल रसोई योजना इस श्रेणी में सम्मिलित रहेंगे।जारी गाईड लाइन के अनुसार तृतीय प्राथमिकता 25 प्रतिशत होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग सेवाएं, ढाबा एवं स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को इस श्रेणी में गैस आवंटन किया जाएगा। तथा चतुर्थ प्राथमिकता 5 प्रतिशत फार्मास्युटिकल, फूड प्रोसेसिंग, पोल्ट्री फीड एवं बीज प्रसंस्करण उद्योगों को इस श्रेणी में रखा गया है।अन्य संस्थानों एवं उद्योगों के मामलों में आवश्यकता के अनुसार प्रकरणवार निर्णय लिया जाएगा।
कलेक्टर श्री गौरव बैनल द्वारा जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के अवैध भंडारण, कम वजन, कालाबाजारी एवं घरेलू उपयोग में अवैध डायवर्जन की रोकथाम हेतु नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें।













