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‘आंटी’ कहने पर कोर्ट सख्त: महिला को मिला 1.8 लाख रुपये मुआवजा

लंदन। लंदन से एक अनोखा कानूनी मामला सामने आया है, जहां एक महिला कर्मचारी को ‘आंटी’ कहकर संबोधित करना महंगा पड़ गया। इल्डा एस्टेवेस नामक हेल्थकेयर असिस्टेंट ने अपने सहकर्मी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर अदालत ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया।

मामला West London NHS Trust से जुड़ा है। इल्डा का आरोप था कि उनके टीम लीडर चार्ल्स ओपोंग उन्हें बार-बार ‘आंटी’ कहकर बुलाते थे। कई बार मना करने के बावजूद उन्होंने यह संबोधन जारी रखा, जिससे इल्डा ने इसे अपमानजनक माना और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सुनवाई के दौरान ओपोंग ने दलील दी कि उनकी घाना की संस्कृति में ‘आंटी’ कहना सम्मान का प्रतीक है, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पेशेवर माहौल में किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध इस तरह का संबोधन अनुचित है और इससे अपमानजनक वातावरण बनता है।

अदालत ने इसे उम्र और लिंग के आधार पर उत्पीड़न मानते हुए इल्डा एस्टेवेस को £1,425 (करीब 1.8 लाख रुपये) मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया। इस फैसले ने कार्यस्थल पर भाषा की मर्यादा और व्यक्तिगत सम्मान के महत्व को फिर से रेखांकित किया है।

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