गर्मी के चलते बदला अदालतों का समय, 13 अप्रैल से नई व्यवस्था लागू

जोधपुर। गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश की अदालतों के कार्य समय में बदलाव कर दिया गया है। सोमवार 13 अप्रैल से नई ग्रीष्मकालीन समय सारिणी लागू हो गई है, जो 28 जून 2026 तक प्रभावी रहेगी।राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार, हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ और जयपुर खंडपीठ में न्यायिक कार्य अब सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। न्यायाधीशों के लिए सुबह 10:30 से 11 बजे तक मध्यावकाश निर्धारित किया गया है। वहीं, रजिस्ट्री और कार्यालयों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगा।
अधीनस्थ न्यायालयों में भी लागू नई समय सारिणी
जिला एवं सत्र न्यायालयों सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों में भी नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। इन अदालतों में मामलों की सुनवाई सुबह 8 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी। इस दौरान सुबह 10 से 10:15 बजे तक 15 मिनट का मध्यावकाश रखा गया है। कार्यालयों का समय भी सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक निर्धारित किया गया है।
पीठासीन अधिकारियों के लिए अलग समय तय
अधिसूचना के अनुसार, पीठासीन अधिकारी सुबह 7:30 से 8 बजे तक और दोपहर 12:30 से 1 बजे तक चेंबर में बैठकर आदेश लेखन और प्रशासनिक कार्य करेंगे।
28 जून तक प्रभावी रहेगी व्यवस्था
यह ग्रीष्मकालीन समय सारिणी 13 अप्रैल से 28 जून 2026 तक पूरे प्रदेश में लागू रहेगी।













