पति और सास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज पूजा थापक के फरार
भोपाल। जनसंपर्क अधिकारी पूजा थापक द्वारा बीते दिनों फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में अदालत ने फरार चल रहे उनके आरोपी पति और सास की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि विनय कुमार भारद्वाज पंचम अपर सत्र न्याायाधीश एवं विशेष न्यानयाधीश (ओ.ए.डब्लूअ.) की कोर्ट द्वारा दहेज के लिए प्रताडित करने वाले पति निखिल दुबे एवं सास आशा दुबे की अग्रिम जमानत निरस्त की गई है।
और ज्यादा न्यूज़ देखने के लिए निचे दिए हुए लिंक को क्लिक करें।
छोटे भाई की पत्नी की हत्या बड़े भाई ने की
प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से अपर लोक अभियोजक प्रीति श्रीवास्तएव द्वारा पैरवी की गई है। मामले की जानकारी देते हुए मनोज त्रिपाठी ने आगे बताया कि बीती 9 जुलाई को एम्स अस्पताल के डॉक्टर द्वारा थाना गोविंदपुरा में मृतिका पूजा थापक द्वारा फांसी लगाने से इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने की सूचना पर मर्ग कायम कर मर्ग मृतिका का पोस्टमार्टम कराया गया। आगे की जांच में मृतिका के पिता, मां, भाई, एवं बहन के बयान दर्ज किये गये।
मृतिका के पिता ने अपने बयान में पुलिस को बताया कि उन्होनें अपनी बेटी की शादी में 40 लाख रूपये खर्च किये थे। उसकी बेटी की सास आशा दुबे एवं पति की मांग पर दहेज का सामान एवं परिवार के सदस्यों को ज्वेलरी दी गयी थी, लेकिन शादी के बाद से ही उनके द्वारा और दहेज की मांग की जाने लगी थी। पति और सास उनकी बेटी पर इंदौर में फ्लैट खरीदने का दबाव बना रहे थे। इस पर उन्होंने 19 सितंबर 2023 को 22 लाख रुपये आरटीजीएस के माध्यम से जमा किये थे।
और ज्यादा न्यूज़ देखने के लिए निचे दिए हुए लिंक को क्लिक करें।
Canara_Bank Officers Association का दो दिवसीय सम्मेलन
साथ ही उसके बेटे ने 22/23 जनवरी 2022 को 90 हजार रूपये एवं 6 लाख 60 हज़ार रूपये आरोपी निखिल के खाते में ट्रांसफर किये थे। शादी के बाद उसकी बेटी द्वारा परिवार वालो को यह भी बताया गया कि उसकी सारी ज्वेलरी सास ने रख ली थी, और कहा था, कि पहनने के लिए ज्वैलरी अपने घर से लेकर आओ। उन्होंने मई 2024 के अंतिम सप्ताह में 2 सोने के सेट की ज्वेलरी बेटी को दी थी।
इस पर भी बेटी की सास और पति भोपाल में बडे प्लाट की मांग करते हुए उसे लगातार शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करते थे। मर्ग जांच के दौरान पुलिस द्वारा मृतिका के एचडीएफसी बैंक के खाते की पासबुक के स्टेटेमेंट की सत्यापित प्रति तथा मृतिका के भाई से मृतिका का एप्पल आईफोन मोबाईल, व्हाट्सअप स्कीनशाट की छायाप्रतियां तथा भाई के एसडीएफसी बैंक के स्टेटमेंट की छायाप्रतियां जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किये गये।
मामले की जांच के आधार पर पुलिस ने मृतिका पूजा थापक के पति नितिन दुबे एवं सास आशा दुबे के खिलाफ धारा 80, 85, 108 एवं धारा-3 (5) बी.एन.एस. 2023 एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का मामला कायम कर आगे की जांच शुरू की। आगे कार्यवाही करते हुए गवाहों के बयान धारा 194 बीएनएसएस के अंतर्गत कोर्ट में भी दर्ज कराये गये। उल्लेखनीय है, कि मामले में फरार आरोपी पति और सास की गिरफ्तारी पर जहां पुलिस ने इनाम घोषित किया है। वहीं उन्हें भगोड़ा घोषित करने के साथ ही उनकी संपत्ति कुर्क करने की भी तैयारी की जा रही है।