नो-एंट्री में नियम तोड़ना पड़ा भारी, वाहन चालक पर न्यायालय ने लगाया ₹31 हजार का जुर्माना

सिंगरौली। जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में नो-एंट्री (प्रतिबंधित क्षेत्र) में पुलिस के रुकने के संकेत की अनदेखी करने वाले एक वाहन चालक पर न्यायालय ने 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
पुलिस अधीक्षक षियाज के.एम. के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा एवं नगर पुलिस अधीक्षक उमेश प्रजापति के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस द्वारा प्रतिबंधित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 26 जून को जयंत नो-एंट्री क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान यातायात पुलिसकर्मी ने एक भारी वाहन चालक को रुकने का स्पष्ट संकेत दिया, लेकिन चालक ने पुलिस के वैध निर्देशों की अवहेलना करते हुए वाहन नहीं रोका और आगे बढ़ गया। इससे अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई और सड़क दुर्घटना की आशंका उत्पन्न हो गई।
सूचना मिलने पर यातायात पुलिस और थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए वाहन को राजीव चौक पर रोककर जब्त कर लिया। इसके बाद चालक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने चालक को दोषी मानते हुए 31,000 रुपये का अर्थदंड लगाया।
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि नो-एंट्री संबंधी नियमों का पालन करें तथा पुलिस द्वारा दिए गए रुकने और मार्गदर्शन संबंधी संकेतों का तत्काल पालन करें। पुलिस का कहना है कि उसका उद्देश्य केवल चालानी कार्रवाई करना नहीं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं को रोककर आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।













