कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, 27 जुलाई को कोर्ट में पेश होने के निर्देश

ग्वालियर। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी की कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। ग्वालियर की विशेष सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए 27 जुलाई को न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं।
मामला वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भिंड संसदीय क्षेत्र से बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया को लेकर दिए गए एक बयान से जुड़ा है। जीतू पटवारी ने बसपा प्रत्याशी पर भाजपा से कथित सांठगांठ और लेनदेन का आरोप लगाया था। इसके बाद देवाशीष जरारिया ने उमरी थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंपी थी।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान अदालत ने 16 जनवरी 2026 को जीतू पटवारी को पेश होने का नोटिस जारी किया था, लेकिन उनके उपस्थित नहीं होने पर न्यायालय ने नाराजगी जताई। सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत को बताया कि पटवारी का पता नहीं चल पा रहा है।
इस पर अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब संबंधित व्यक्ति सार्वजनिक कार्यक्रमों में लगातार शामिल हो रहे हैं और उनके बयान मीडिया में सामने आ रहे हैं, तो पुलिस उन्हें तलाशने में असमर्थ कैसे है।
इसके बाद विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने जीतू पटवारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए भिंड पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए कि 27 जुलाई को उनकी न्यायालय में हर हाल में उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। मामले की अगली सुनवाई अब 27 जुलाई को होगी।













