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शासकीय उचित मूल्य दुकान मलगो सहायक विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज

सिंगरौली। शासकीय उचित मूल्य दुकान मलगो में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण में अनियमितता एवं खाद्यान्न के गबन का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन एवं खाद्य विभाग के निर्देशानुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी की शिकायत पर थाना माड़ा में दुकान के सहायक विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी, सिंगरौली एवं नायब तहसीलदार वृत्त मकरोहर द्वारा की गई संयुक्त जांच में पाया गया कि जुलाई, अगस्त एवं सितंबर 2026 के दौरान पॉस मशीन में हितग्राहियों के अंगूठे लगवाने के बावजूद उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान में उपलब्ध खाद्यान्न के स्टॉक एवं पॉस मशीन में दर्ज आंकड़ों में भी महत्वपूर्ण अंतर पाया गया। जांच में 127.70 क्विंटल गेहूं, 139.02 क्विंटल चावल, 0.63 क्विंटल शक्कर एवं 0.61 क्विंटल नमक का गबन पाया गया। गबन किए गए खाद्यान्न की कुल अनुमानित कीमत 6 लाख 83 हजार 832 रुपये आंकी गई है।

जांच में सहायक विक्रेता आदित्यनाथ वैश्य, पिता स्व. गिरधारी वैश्य, निवासी ग्राम मलगो द्वारा किया गया कृत्य मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2015 की संबंधित कंडिकाओं का उल्लंघन पाया गया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) माड़ा द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक जवाब प्राप्त नहीं होने के बाद प्रकरण कलेक्टर के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। कलेक्टर के अनुमोदन के उपरांत संबंधित के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी श्री सम्मी कुमार पटले की शिकायत पर थाना माड़ा में आरोपी आदित्यनाथ वैश्य के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत अपराध क्रमांक 0667 दर्ज किया गया है। पुलिस द्वारा प्रकरण में आगे की कानूनी जांच एवं आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

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