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व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति पर लगी पाबंदियां समाप्त

घरेलू उपभोक्ताओं को मिलती रहेगी निर्बाध गैस आपूर्ति

सिंगरौली ; जिला आपूर्ति अधिकारी श्री पी.सी चन्द्रवंशी द्वारा अवगत कराया गया है कि पश्चिम एशिया संकट के चलते एलपीजी आपूर्ति में आई बाधाओं के कारण व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। उन्होने बताया कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश ने भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशानुसार इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।जारी आदेश के अनुसार, नॉन-डोमेस्टिक पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति को संकट-पूर्व की स्थिति के अनुरूप पूर्ण रूप से बहाल कर दिया गया है। वहीं बल्क एलपीजी आपूर्ति में भी 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई है। संकट की पूरी अवधि के दौरान शासन द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हुए रसोई गैस की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित की गई, जिससे आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा।

शासन ने सभी तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को निर्देशित किया है कि वे व्यावसायिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं का एकीकृत डाटाबेस तैयार रखें, ताकि भविष्य में किसी भी आपूर्ति संबंधी स्थिति का प्रभावी प्रबंधन किया जा सके। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जो व्यावसायिक संस्थान पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) नेटवर्क पर स्थानांतरित हो चुके हैं, उन्हें पुनः एलपीजी आपूर्ति श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। अन्य पात्र उपभोक्ताओं को भी चरणबद्ध तरीके से स्थायी रूप से पीएनजी नेटवर्क से जोड़ने की कार्यवाही जारी रहेगी।

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