सीधी

1 से 30 तारीख की अवधि में खाद्यान प्राप्त करना हुआ अनिवार्य।

1 से 30 तारीख की अवधि में खाद्यान प्राप्त करना हुआ अनिवार्य।

अमित श्रीवास्तव

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार एवं कुसमी खाद्य अधिकारी से मिली जानकारी अनुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना अंतर्गत लाभान्वित सभी हितग्राहियो को सूचित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार दिनांक 1 अगस्त 2024 से हर माह 1 से 30 तारीख की अवधि में ही हितग्राही को खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा अतः समस्त हितग्राहियो से अपील की जाती है कि 1तारीख से 30 तारीख की अवधि में ही उचित मूल्य दुकान में उपस्थित होकर वर्तमान माह की पात्रता अनुसार खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

 

वर्तमान मांह के खाद्यान्न की पात्रता आगामी माह में नहीं रहेगी अर्थात पिछले महीने का खाद्यान्न वर्तमान माह में पीओएस मशीन में प्रदर्शित नहीं होने के कारण खद्यान प्रदान नहीं किया जाएगा।इस लिये समय सीमा पर अंगूठा लगाकर अपना खाद्यान उचित मूल्य दुकान से प्राप्त करे।

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