जिले में अवैध उर्वरक भंडारण पर बड़ी कार्रवाई
'विजय बीज भंडार' के संचालक पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज
सिंगरौली, / जिले के देवसर विकासखण्ड के सरई में कृषि विभाग और जिला स्तरीय निरीक्षण दल ने अवैध उर्वरक (खाद) भंडारण के खिलाफ बड़ी कानूनी कार्रवाई की है। शनिवार, 25 जुलाई को औचक निरीक्षण के दौरान ‘विजय बीज भंडार’ के संचालक विजय कुमार गुप्ता पिता गोविन्ददास गुप्ता के प्रतिष्ठान पर गंभीर अनियमितताएं पाई गईं, जिसके बाद उर्वरक निरीक्षक एवं कृषि विकास अधिकारी लखन सिंह मरावी की लिखित शिकायत पर सरई थाने में आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है।
निरीक्षण दल द्वारा की गई जांच में यह सामने आया कि विक्रेता द्वारा निर्धारित और स्वीकृत स्थल पर उर्वरकों का भंडारण नहीं किया गया था, बल्कि इसे अवैध रूप से अन्य स्थान पर रखा गया था। इसके अतिरिक्त, मौके पर मिला उर्वरक स्टॉक विक्रेता की अधिकृत शासकीय आईडी में दर्ज नहीं पाया गया और न ही उनके व्यावसायिक लाइसेंस में अनिवार्य ‘फार्म ओ’ संलग्न था। यह कृत्य उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 की धारा 8 एवं 35 का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके तहत कृषि विभाग की टीम ने मौके पर पंचनामा और अभिग्रहण प्रपत्र तैयार कर स्टॉक को जब्त कर लिया।
कृषि विकास अधिकारी की रिपोर्ट और पंचनामे के आधार पर सरई थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी विजय कुमार गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। कृषि विभाग ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जिले में किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण के खिलाफ इस प्रकार का सघन चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।












