बड़ी खबरब्रेकिंग न्यूज़मध्य प्रदेशसिंगरौली

सार्वजनिक भूमि के अवैध विक्रय मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय ने जारी की सार्वजनिक सूचना

1 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

सिंगरौली, 21 अगस्त 2026। न्यायालय अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली द्वारा तहसील बरगवां के ग्राम उज्जैनी में स्थित शासकीय पट्टा भूमि के बिना सक्षम अनुमति अवैध रूप से विक्रय किए जाने के मामले में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है। तहसीलदार बरगवां द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर प्रकरण मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 165(7-ख) के प्रावधानों के तहत दर्ज कर विचाराधीन लिया गया है। प्रकरण के अनुसार ग्राम उज्जैनी में स्थित आराजी खसरा क्रमांक 186 एवं 288 की भूमि शासन द्वारा जंगाली पिता हीरामन को पट्टे पर प्रदान की गई थी। आरोप है कि उक्त भूमि के अंश का बिना सक्षम अनुमति के फूलकुमारी पति शिवबचन अगरिया, सुनीता पति दिलीप, पानकुंवर पति छोटेलाल, पुष्पराज पिता छत्रपाल, छत्रपाल सिंह पिता बैजनाथ सिंह, सिंहलाल पिता देवमन, छोटेलाल पिता दशा अगरिया एवं सूर्यमणी पनिका पिता मुन्नीलाल को विक्रय कर दिया गया।

न्यायालय द्वारा जारी सम्मन के बावजूद कुछ अनावेदक एवं क्रेतागण ग्राम उज्जैनी के निवासी नहीं पाए गए हैं। इस कारण न्यायालय द्वारा समस्त हितबद्ध पक्षकारों, अनावेदकों एवं क्रेताओं को सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया गया है कि प्रकरण की अगली सुनवाई 01 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है। नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित पक्षकारों के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी। साथ ही, प्रकरण में संबंधित भूमियों का पट्टा निरस्त कर उन्हें मध्यप्रदेश शासन के स्वत्व में दर्ज करने की कार्यवाही की जा सकती है। न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षकारों को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने की सूचना दी है।

Author

Related Articles

Back to top button