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नो-एंट्री में घुसना पड़ा भारी, न्यायालय ने लगाया 21,500 रुपए का जुर्माना

यातायात पुलिस ने भारी वाहन पर की कार्रवाई, प्रकरण न्यायालय में पेश होने के बाद हुआ जुर्माना

सिंगरौली। नो-एंट्री व्यवस्था का उल्लंघन कर प्रतिबंधित क्षेत्र में भारी वाहन ले जाना चालक को भारी पड़ गया। यातायात पुलिस की कार्रवाई के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां वाहन चालक पर 21,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया।

पुलिस अधीक्षक सिंगरौली षियाज के.एम. के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी सूबेदार आशीष तिवारी के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।इसी क्रम में नो-एंट्री क्षेत्र में प्रतिबंध के बावजूद प्रवेश करने वाले भारी वाहन को यातायात पुलिस ने रोककर नियमानुसार कार्रवाई की। वाहन चालक द्वारा निर्धारित यातायात व्यवस्था और नो-एंट्री नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर प्रकरण तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने प्रकरण में 21,500 रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया। कार्रवाई के बाद यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को नो-एंट्री व्यवस्था का अनिवार्य रूप से पालन करने की हिदायत दी है।

यातायात पुलिस ने अपील की है कि शहर की सुचारु यातायात व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्धारित मार्गों एवं यातायात नियमों का पालन करें। नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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