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नो-एंट्री में प्रवेश करना पड़ा भारी, तीन भारी वाहनों पर 25,500 रुपए का चालान

बंधौरा पावर प्लांट-बरगवां मार्ग पर यातायात पुलिस की कार्रवाई, नियम तोड़ने वाले वाहन चालकों को दी चेतावनी

सिंगरौली। नो-एंट्री अवधि में प्रतिबंधित मार्ग पर भारी वाहनों का प्रवेश करना चालकों को भारी पड़ गया। पुलिस अधीक्षक षियाज के.एम. के निर्देशन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस ने तीन भारी मालवाहक वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 25,500 रुपए का जुर्माना किया।

यातायात प्रभारी सूबेदार आशीष तिवारी के नेतृत्व में 8 सितंबर 2026 को शाम करीब 5:30 बजे बंधौरा पावर प्लांट से बरगवां गड़ेरिया कनवाय प्वाइंट मार्ग पर वाहन जांच की गई। इस दौरान तीन भारी वाहन निर्धारित नो-एंट्री अवधि में प्रतिबंधित मार्ग पर आवागमन करते मिले। यातायात पुलिस ने तीनों वाहनों को रोककर नियमानुसार चालानी कार्रवाई की।

बताया गया कि बंधौरा पावर प्लांट से बरगवां गड़ेरिया कनवाय प्वाइंट तक वाया बंधौरा, रजमिलान, खुटार, परसौना मार्ग पर भारी वाहनों के लिए सुबह 7 से 10 बजे और शाम 5 से रात 9 बजे तक नो-एंट्री निर्धारित है। इसके बावजूद प्रतिबंधित समय में वाहन संचालित किए जा रहे थे।यातायात पुलिस ने भारी वाहन चालकों और परिवहन संचालकों से निर्धारित नो-एंट्री समय एवं तय मार्गों का पालन करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने से यातायात प्रभावित होने के साथ दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ती है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।

कार्रवाई में प्रधान आरक्षक विनय सिंह, पुष्पेंद्र चतुर्वेदी और आरक्षक जितेंद्र परमार मौजूद रहे।

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