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2 अक्टूबर को सिंगरौली में शुष्क दिवस, सभी मदिरा दुकानें रहेंगी बंद

सिंगरौली। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को सिंगरौली जिले में शुष्क दिवस रहेगा। इस दौरान जिले में मदिरा के क्रय-विक्रय के साथ ही इसके परिवहन पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गौरव बैनल द्वारा जारी आदेश के अनुसार 2 अक्टूबर को जिले की सभी कम्पोजिट मदिरा दुकानें, एफएल-2, एफएल-3, आरएसडब्ल्यू-1 (वाइन शॉप) तथा स्टोरेज महाभांडागार बैढ़न पूर्णतः बंद रहेंगे। शुष्क दिवस के दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री या खरीद नहीं की जा सकेगी।

कलेक्टर ने पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुष्क दिवस के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन द्वारा जिले में निगरानी भी रखी जाएगी।आदेश का उल्लंघन कर मदिरा का क्रय-विक्रय अथवा परिवहन करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी संबंधितों से जारी आदेश का पालन सुनिश्चित करने को कहा है।

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