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11.94 करोड़ के ऑनलाइन गेमिंग-सट्टेबाजी मामले में हिमांशु सोमवानी की दूसरी जमानत भी खारिज

जबलपुर। करीब 11.94 करोड़ रुपये के कथित अवैध वित्तीय लेनदेन से जुड़े ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी मामले में आरोपी हिमांशु सोमवानी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से दूसरी बार भी राहत नहीं मिली। न्यायमूर्ति अमित लाहोटी की एकलपीठ ने आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने मामले की गंभीरता, बड़ी धनराशि से जुड़े कथित लेनदेन और विशेष जांच दल (एसआईटी) की जारी जांच को ध्यान में रखते हुए जमानत देने से इनकार किया।

मामला ओम प्रकाश उर्फ ओपी बर्मन की शिकायत के बाद सामने आया। शिकायत के अनुसार, आरोपी ने कथित तौर पर ओम प्रकाश के आधार कार्ड, पैन कार्ड और तस्वीर का इस्तेमाल कर उनकी जानकारी और सहमति के बिना ‘कटनी कंप’ नाम से फर्म बनाई। आरोप है कि इसी फर्म के नाम से बैंक खाता खुलवाकर ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी से जुड़े पैसों का लेनदेन किया गया।

जांच में सामने आया कि 2 फरवरी 2025 से 1 अप्रैल 2026 के बीच संबंधित बैंक खाते में करीब 11.94 करोड़ रुपये का लेनदेन हुआ। पुलिस ने मामले की जांच के बाद हिमांशु सोमवानी को 9 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया था। मामले में कथित वित्तीय नेटवर्क और लेनदेन के स्रोतों की जांच एसआईटी द्वारा की जा रही है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से शासकीय अधिवक्ता चंद्रकांत मिश्रा ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि जांच अभी जारी है और इस स्तर पर आरोपी को राहत मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है। इससे पहले आरोपी की पहली जमानत अर्जी 22 जून को खारिज हो चुकी है। हाईकोर्ट ने आरोपों की गंभीरता और जांच की स्थिति को देखते हुए दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम निर्णय न्यायालय में साक्ष्यों के आधार पर होना बाकी है।

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