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एमपी हाईकोर्ट बार अध्यक्ष का व्हाट्सऐप अकाउंट ब्लॉक, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

दो बार अकाउंट प्रतिबंधित किए जाने को दी चुनौती, 7 अक्टूबर को होगी सुनवाई

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता मृगेंद्र सिंह के व्हाट्सऐप अकाउंट को दो बार ब्लॉक किए जाने का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। मृगेंद्र सिंह ने व्हाट्सऐप की कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिका पर 7 अक्टूबर को सुनवाई प्रस्तावित है।

याचिका के अनुसार, मृगेंद्र सिंह लंबे समय से अपने प्राथमिक व्हाट्सऐप नंबर का इस्तेमाल पेशेवर और कानूनी कार्यों के लिए कर रहे थे। आरोप है कि बिना पूर्व सूचना और स्पष्ट कारण बताए उनका अकाउंट प्रतिबंधित कर दिया गया। उनका कहना है कि उन्हें न तो कारण बताओ नोटिस दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का अवसर मिला।

अकाउंट बंद होने के बाद उन्होंने नया सिम लेकर दूसरा व्हाट्सऐप अकाउंट बनाया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि 4 अक्टूबर को नए नंबर से बनाए गए अकाउंट को भी प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके बाद अधिवक्ता घूंचा रसूल के माध्यम से व्हाट्सऐप के गुरुग्राम स्थित शिकायत अधिकारी को कानूनी नोटिस भेजा गया।

नोटिस में 48 घंटे के भीतर दोनों अकाउंट बहाल करने तथा प्रतिबंध लगाए जाने से संबंधित तकनीकी ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। याचिका के अनुसार, नोटिस के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं की गई।

मृगेंद्र सिंह का कहना है कि व्हाट्सऐप वर्तमान समय में अधिवक्ताओं के पेशेवर संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम है। मुकदमों से संबंधित दस्तावेज, सूचनाएं और मुवक्किलों से जरूरी संवाद भी इसके जरिए होते हैं। ऐसे में अकाउंट प्रतिबंधित होने से पेशेवर कामकाज प्रभावित हुआ।

याचिका में अकाउंट ब्लॉक करने की प्रक्रिया को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 21 सहित अन्य कानूनी पहलुओं का उल्लेख किया गया है। अब 7 अक्टूबर की सुनवाई में व्हाट्सऐप का पक्ष सामने आने के बाद मामले की आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।

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