आरटीआई में जानकारी नहीं देने पर पीएचई विभाग के कार्यपालन यंत्री तलब, 13 अक्टूबर को सुनवाई

सिंगरौली। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (पीएचई), सिंगरौली में सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने का मामला रीवा मंडल तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव राजेश कुमार सोनी द्वारा दायर प्रथम अपील पर अधीक्षण यंत्री, पीएचई रीवा मंडल ने 13 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे सुनवाई निर्धारित की है।
जानकारी के अनुसार, नौगढ़-कचनी निवासी राजेश कुमार सोनी ने पीएचई विभाग सिंगरौली से विभिन्न विकास कार्यों, योजनाओं और प्रशासनिक खर्चों से संबंधित जानकारी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी थी। निर्धारित समय-सीमा में जानकारी नहीं मिलने पर उन्होंने अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की।
अधीक्षण यंत्री द्वारा 8 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश क्रमांक 1360919/2026 एवं 1360972/2026 में सिंगरौली के कार्यपालन यंत्री को संबंधित प्रकरण के समस्त मूल अभिलेखों और दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से रीवा मंडल कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।अब 13 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में मामले से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों पर विचार किया जाएगा। इस प्रकरण से विभाग में सूचना के अधिकार के तहत समय पर जानकारी उपलब्ध कराने और पारदर्शिता बनाए रखने का मुद्दा फिर चर्चा में आ गया है।













