सुप्रीम कोर्ट का अनंत सिंह को बड़ा झटका, 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का आदेश
दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत पर लगाई रोक, बेटी की शादी के लिए मांगी थी राहत

नई दिल्ली। बिहार के मोकामा से विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने पटना हाईकोर्ट से मिली उनकी जमानत पर रोक लगाते हुए 1 दिसंबर 2026 तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है। अनंत सिंह ने अपनी बेटी की शादी का हवाला देते हुए तत्काल सरेंडर से राहत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की।
हत्या के मामले को राजनीतिक विवाद नहीं मान सकते
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हत्या जैसे गंभीर आपराधिक मामले को महज राजनीतिक विवाद के रूप में नहीं देखा जा सकता। अदालत ने कहा कि मामले की जांच अभी जारी है और मुकदमे की सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं। शीर्ष अदालत ने पुलिस को 4 महीने के भीतर जांच पूरी करने का निर्देश भी दिया है।
जमानत पर रोक से बढ़ीं मुश्किलें
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अनंत सिंह को निर्धारित समय-सीमा के भीतर जेल प्रशासन के समक्ष सरेंडर करना होगा। पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगने के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब इस मामले में पुलिस जांच और आगामी न्यायिक कार्यवाही पर सबकी नजर रहेगी।













